सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को 4:1 के बहुमत से बरकरार रखा

Jan 2, 2023 - 19:27
Jan 3, 2023 - 07:39
 96
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को 4:1 के बहुमत से बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को 4:1 के बहुमत से बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को 4:1 के बहुमत से बरकरार रखा है.
------------------------------------------------------ 

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के  बहुमत ने माना कि, केंद्र सरकार की 8 नवंबर, 2016 की नोटबंदी की अधिसूचना वैध है और आनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतरती है।  न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने अपने असहमतिपूर्ण विचार में कहा कि 
"हालांकि विमुद्रीकरण सुविचारित था, इसे कानूनी आधार पर (न कि उद्देश्यों के आधार पर) गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए।"
जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन और बीवी नागरत्ना वाले 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, 7 दिसंबर, 2022 को, नोटबंदी की याचिकाओं पर, अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बहुमत के फैसले को पढ़ते हुए, न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि, "विमुद्रीकरण का उन उद्देश्यों (कालाबाजारी, आतंकवाद के वित्तपोषण को समाप्त करना आदि) के साथ एक उचित संबंध था जिसे उद्देश्य के रूप में प्राप्त करने की बात (सरकार द्वारा) की गई थी। लेकिन यह, प्रासंगिक नहीं है कि उद्देश्य हासिल किया गया या नहीं।"
पीठ ने आगे कहा कि "मुद्रा विनिमय के लिए 52 दिनों की निर्धारित अवधि को अनुचित नहीं कहा जा सकता है।"
इसमें कहा गया है कि "निर्णय लेने की प्रक्रिया को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार से आया था। आर्थिक नीति के मामलों में बहुत संयम बरतना होगा।  न्यायालय अपने विवेक से कार्यपालिका के की समझ को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।"

पीठ ने आगे कहा कि "धारा 26 (2) आरबीआई अधिनियम, जो केंद्र को किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की किसी भी श्रृंखला को विमुद्रीकृत करने का अधिकार देता है, का उपयोग मुद्रा की पूरी श्रृंखला के विमुद्रीकरण के लिए किया जा सकता है। आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) में "कोई" शब्द को प्रतिबंधित अर्थ नहीं दिया जा सकता है।  आधुनिक प्रवृत्ति व्यावहारिक व्याख्या की है।  अर्थहीनता की ओर ले जाने वाली व्याख्या से बचना चाहिए।  व्याख्या करते समय अधिनियम के उद्देश्यों पर विचार किया जाना चाहिए।"

संविधान पीठ ने कहा कि "अत्यधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर धारा आरबीआई एक्ट की धारा 26 (2) को असंवैधानिक, घोषित करते हुए, रद्द नहीं किया जा सकता है, ऐसा इसलिए कि,  इसमें स्वताः ही अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं।"
आगे फैसले में कहा गया है, “केंद्र सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, जो वास्तव में देश के नागरिक के प्रति जवाबदेह होता है। केंद्रीय सरकार को केंद्रीय बोर्ड के परामर्श के बाद कार्रवाई करने की आवश्यकता है और यह एक अंतर्निहित सुरक्षा की स्वतः व्यवस्था है।"

हालांकि, न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने अपने असहमतिपूर्ण विचार में कहा कि "500 ​​रुपये और 1000 रुपये के नोटों की पूरी श्रृंखला का विमुद्रीकरण (नोटबंदी) एक गंभीर मामला है और यह केवल गजट अधिसूचना जारी करके केंद्र द्वारा नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह उपाय सुविचारित था, इसे कानूनी आधार पर (न कि उद्देश्यों के आधार पर) गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के इशारे पर नोटों की सभी श्रृंखलाओं का विमुद्रीकरण बैंक द्वारा विशेष श्रृंखलाओं के विमुद्रीकरण की तुलना में कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है। इसलिए, इसे कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए।"
 
न्यायाधीश नगरत्ना ने आगे कहा कि, "आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं किया और केवल विमुद्रीकरण के लिए केंद्र की इच्छा को, अपनी मंजूरी दे दी। आरबीआई द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड को देखने पर, शब्द हैं "केंद्र सरकार द्वारा वांछित "... यह दर्शाता है कि आरबीआई द्वारा कोई स्वतंत्र विचार नहीं किया गया था। पूरी कवायद 24 घंटों में ही पूरी कर ली गई थी।"
जस्टिस नागरत्ना की यह टिप्पणी, आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों के बिंदु पर बहुमत के फैसले से भी अलग थी।

सबसे पहले, उन्होंने कहा कि, "भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) के तहत "कोई भी श्रृंखला" का अर्थ "सभी श्रृंखला" नहीं हो सकता है।  "धारा 26(2) केवल मुद्रा नोटों की एक विशेष श्रृंखला के लिए हो सकती है और किसी मूल्यवर्ग के मुद्रा नोटों की पूरी श्रृंखला के लिए नहीं।"
इसके बाद, न्यायाधीश ने कहा कि, "आरबीआई अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की शुरुआत की परिकल्पना नहीं की गई है।"  
उन्होंने कहा कि "धारा 26(2) के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से आएगा। यदि केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की पहल की जानी है, तो ऐसी शक्ति एक कानून या सूची की प्रविष्टि 36 से प्राप्त एक अध्यादेश के माध्यम से होनी चाहिए जो मुद्रा, सिक्का, कानूनी निविदा और विदेशी मुद्रा की बात करती है।"

न्यायाधीश नागरत्ना ने आगे बताया, "प्रस्ताव केंद्र सरकार से उत्पन्न (ओरिजिनेट), हुआ था और आरबीआई की राय मांगी गई थी।  आरबीआई द्वारा दी गई इस तरह की राय को आरबीआई अधिनियम की धारा 26 (2) के तहत "सिफारिश" के रूप में नहीं माना जा सकता है ... जब विमुद्रीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार से उत्पन्न होता है, तो यह धारा 26 (2) आरबीआई अधिनियम के तहत नहीं होता है। यह एक कानून के रूप में है, और यदि गोपनीयता की आवश्यकता है, तो एक अध्यादेश के माध्यम से इसे लागू करना चाहिए था।"
हालांकि, इस तथ्य को देखते हुए कि अधिसूचना पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी और छह साल बीत चुके थे, न्यायाधीश ने कहा कि "इस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती है।  "कानून की यह घोषणा केवल संभावित रूप से कार्य करेगी और पहले से की गई कार्रवाइयों को प्रभावित नहीं करेगी," उसने कहा।

नोटबंदी की याचिकाओं पर, फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा था। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाएगा। सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा था कि वह सिर्फ इसलिए हाथ जोड़कर नहीं बैठेगी क्योंकि यह एक आर्थिक नीति का फैसला है और कहा कि वह उस तरीके की जांच कर सकती है जिसमें फैसला लिया गया था।

संविधान पीठ ने शुरू में यह विचार व्यक्त किया था कि, "यह मुद्दा "अकादमिक" था, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निर्णय के छह साल बीत चुके हैं और आश्चर्य हुआ कि क्या यह कार्रवाइयों को पूर्ववत कर सकता है।  हालांकि, 12 अक्टूबर को, वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम द्वारा दिए गए प्रेरक तर्कों के बाद, बेंच गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई।  पीठ ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्णय से संबंधित संबंधित दस्तावेज और फाइलें पेश करने को कहा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से, वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने दलीलें शुरू कीं।  हालांकि निर्णय के प्रभावों को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, न्यायालय को भविष्य के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि "समान दुस्साहस" भविष्य की सरकारों द्वारा दोहराया न जाए, उन्होंने तर्क दिया।  कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, अधिवक्ता प्रशांत भूषण आदि ने भी दलीलें रखीं.  बैच में कुछ लोगों द्वारा दायर की गई कुछ याचिकाएं थीं, जिनमें नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।

भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी फैसले का बचाव करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए।  एजी ने प्रस्तुत किया कि नकली मुद्रा, काले धन और आतंक के वित्त पोषण की बुराइयों को रोकने के लिए निर्णय लिया गया था।  उन्होंने तर्क दिया कि आर्थिक नीतिगत फैसलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद संकीर्ण है।  यहां तक ​​कि अगर यह मान भी लिया जाए कि नोटबंदी इच्छित परिणाम देने में सफल नहीं हुई है, तो यह न्यायिक रूप से निर्णय को अमान्य करने का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि यह उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अच्छे विश्वास में लिया गया है, उन्होंने तर्क दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर निर्णय लिया। 
लाइव लॉ की रिपर्टिंग पर आधारित।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow